सोनभद्र। रावर्ट्सगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद की जाति प्रमाण पत्र को लेकर आया हाईकोर्ट का आदेश
सांसद छोटेलाल खरवार की जाति प्रमाण पत्र पर हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र के जांच का दिया आदेश
हाईकार्ट ने जिलाधिकारी चन्दौली को 10 सप्ताह में जांच पूरी करने का दिया आदेश
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इन्द्रजीत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य की दायर याचिका पर दिया आदेश
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ व न्यायमूर्ति विपिन चन्द्र दीक्षित की खण्डपीठ ने 17 अक्टूबर को दिया आदेश
याची ने आरोप लगाया कि सांसद छोटेलाल खरवार द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सम्बंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया व उनका जाति प्रमाण पत्र सन्दिग्ध है
सांसद की कामकर बिरादरी खरवार/खैरवार जाति की उपजाति नही है
एसटी ऑर्डर 1967 अमेंडमेंट 1976 तथा संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) के अन्तर्गत संसद द्वारा पारित अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कही अनुसूचित जाति /जनजाति में नही है
याची के अधिवक्ता अभिषेक चौबे ने दी जानकारी
सोनभद्र से रवि पाण्डेय की रिपोर्ट
” Sonbhadra Today MZP News “