बुद्ध बिहार कालोनी, वार्ड-सिकरौल में मो0 जाफर अली खाॅ पुत्र स्व0 मो0 नूर खाॅ व अन्य द्वारा भूखण्ड सं0-18, 19 एवं 20 पर बनारस कोठी एवं भूखण्ड संख्या-21, 21ए-1,22, 23 एवं 24 पर होटल रीवर पैलेस का निर्माण उ0प्र0 नगर नियोजक विकास अधिनियम 1973 के धारा-14 एवं 15 के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से किया गया है।
उक्त दोनो भवनो का व्यावसायिक मानचित्र/होटल का मानचित्र वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। इन भवनों के विरूद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध अपील मा0 आयुक्त न्यायालय से निर्णित हो चुकी है एवं प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय एवं शासन से भी निर्माणकर्ता को कोई राहत नही मिली है। होटल संचालक द्वारा होटल में ठहरे पर्यटको को उकसा कर व उन्हें आगे करके प्रर्वतन की कार्यवाही का विरोध किया जाता है एवं निर्माणकर्ता के विरूद्ध विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा एक एफ0आई0आर0 वर्ष 2018 में दर्ज कराया गया था। पुनः दिनांक-21.07.2024 को कैण्ट थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। उक्त अनाधिकृत होटल वाराणसी महायोजना-2031 के नियत भू-प्रयोग के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से बनाया गया है एवं वरूणा नदी के ग्रीन बेल्ट से प्रभावित होने के कारण शमनीय नहीं है। अनाधिकृत रूप से निर्मित दोनों होटलों के विद्युत व जल कनेक्शन सम्बधित विभाग द्वारा का्ॅट दिये गये हैं एवं उक्त अनाधिकृत होटल का संचालन आगन्तुकों सहित जनमानस के सुरक्षा संरक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। उक्त दोनों भवनों/होटलों में कोई बुकिंग न करने एवं अविलम्ब भवन परिसर खाली किये जाने का अन्तिम नोटिस भी होटल संचालक व भवन स्वामी को दिया जा चुका है।
अतः जनमानस से अपील है कि होटल बनारस कोठी एवं होटल रिवर पैलेस भूखण्ड सं0-18, 19 एवं 20 पर बनारस कोठी एवं भूखण्ड संख्या-21, 21ए-1,22, 23 एवं 24, बुद्ध बिहार कालोनी, वाराणसी में कोई बुकिंग या रूकने की व्यवस्था न करें।
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वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट