सोमवार को स्थानीय थाना परिसर में एक जून से किया गया न्यायिक कानून संशोधन में हुए बदलाव की जानकारी सार्वजनिक बैठक कर दिया गया उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीओ आपरेशन अमर बहादुर ने बताया की कानून संशोधन के तहत जो पहले आईपीसी की धारा थी उसमे फेर बदल किया गया है
बदले कानून के तहत 302 की धारा को 101 में तब्दील किया गया है इसी तरह ठगी मे अपराधी के ऊपर लगने वाली धारा 420 की जगह 63 लगाया जाएगा
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थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया की एक जुलाई से देश में सभी धाराएं बदल गई है पुरानी कानून की धाराओं की जगह नई धारा लागू किया गया है नई न्यायिक व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति कही से भी मोबाइल फोन के माध्यम से मुकदमा दर्ज करा सकता है
साथ ही 15 वर्ष से कम उम्र व 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों व गंभीर बीमारी से पीड़ित को कानून या पुलिस की जरूरत पड़ी तो घर पर जाकर पुलिस सुविधा मुहैया कराएगी
इस मौके पर उप निरीक्षक राजेश,रामधनी यादव समेत पुलिस कर्मी मौजूद रहे।
मिर्जापुर मड़िहान से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट
” Marihan Today MZP News “
Rajan Gupta
Editor in chief
“Today MZP News“