30 जून को 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने हेतु एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम/लेखा समाधान प्रशिक्षण में सभी प्रत्याशीगण/अभिकर्ता हो उपस्थित-जिला निर्वाचन अधिकारी
भदोही लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु 78-भदोही लोकसभा में प्रतिभाग किए समस्त प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवगत कराया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होनें के 30 दिनों के अन्दर अर्थात दिनांक 04 जुलाई 2024 तक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपनें निर्वाचन व्ययों के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल किया जाना अनिवार्य है।
बिना किसी ठोस कारण या औचित्य सम्मतता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करनें में असफल रहने पर संबंधित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है।
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उक्त के दृष्टिगत मा० व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक ब्यय प्रेक्षक एवं नोडल आफिसर ब्यय की उपस्थिति में दिनांक 30 जून 2024 को 3 बजे कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में व्यय लेखा जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हेतु एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम/लेखा समाधान (यदि है तो) बैठक का आयोजन किया गया है।
सभी प्रत्याशीगण/अधिकृत अभिकर्ता की उक्त प्रशिक्षण में उपस्थिति अनिवार्य है। साथ साथ दिनांक 29 जून 2024 से व्यय लेखा जमा करने संबंधी समस्याओं के निराकरण एवं लेखा विवरणी प्राप्त करने हेतु समस्त सहायक व्यय प्रेक्षक कोषागार कार्यालय में उपस्थित रहेगें।
भदोही से राकेश सिंह की रिपोर्ट
” Bhadohi Today MZP News
Rajan Gupta
Editor in chief
“Today MZP News“